RULE CHANGE FROM 1 SEPTEMBER 2021 : देश में सितम्बर माह की पहली तारीख से ही कुछ नियम लागू होने जा रहे है | यह नियम हर एक देशवासी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है | क्योकि अगर आपको माह के शुरुआत में ही ें सब नियमो का पता होगा तो आप अपने माह की PRE -PLANNING कर उसके अनुसार ही अपने रूपये को संचालित रूप से प्रयोग में ला सकते है |
देश में हर माह की पहली तारीख से कुछ न कुछ बदलाव या नए नियम तो लागू जरूर होते हैं। 2021 के सितंबर माह की शुरुआत में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। रुपये-पैसों, यात्रा और कारोबार से जुड़े 5 नए नियम या बदलाव 1 सितंबर 2021 से देश में लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों के चलते आपको कहीं सुविधा होगी तो कहीं फायदा थोड़ा सा घट जाएगा। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में —-
PNB में घटी ब्याज दर
पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) 1 सितंबर 2021 से बचत खाते में जमा पर ब्याज दर में कटौती करने वाला है। यह जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से मिली है। बैंक की नई ब्याज दर 2.90 फीसदी सालाना होगी। नई ब्याज दर PNB के मौजूदा और नए दोनों बचत खातों पर लागू होगी।अभी पंजाब नेशनल बैंक में बचत खाते पर ब्याज दर 3 फीसदी सालाना है।
PF UAN से आधार कार्ड की लिंकिंग
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरे बेनिफिट्स के लिए आधार कार्ड को पीएफ यूएएन (universal account number) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यूएएन को आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन पहले 31 मई 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दिया गया था। 31 अगस्त 2021 के बाद जो पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं होंगे, उनमें इंप्लॉयर की ओर से पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होने में दिक्कत होगी। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही शेयर अकाउंट में दिखाई देगा।
तेजस रेक के साथ पटना नई दिल्ली राजधानी
पटना-नई दिल्ली राजधानी (Patna-New Delhi Rajdhani) 1 सितंबर से अत्याधुनिक तेजस रेक (Tejas Rakes) के साथ चलेगी। यह तीसरी राजधानी एक्सप्रेस है जो तेजस स्मार्ट स्लीपर कोच से लैस होगी। पटना-नई दिल्ली राजधानी (Patna Rajdhani) अब तेजस राजधानी (Tejas Rajdhani) के नाम से जानी जाएगी। इससे पहले रेलवे, मुंबई-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और अगरतला-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस में मॉडर्न तेजस रेक जोड़ चुका है। पटना-नई दिल्ली राजधानी में तेजस रेक फिट होने के बाद इसके किराए में कोई बदलाव नहीं होगा।
RULE CHANGE FROM 1 SEPTEMBER 2021 : GST रिटर्न पर आया नया नियम
जिन कारोबारियों ने पिछले दो महीनों में जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे 1 सितंबर से बाहर भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्यौरा जीएसटीआर-1 में नहीं भर पाएंगे। जीएसटीएन का कहना है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा। यह नियम जीएसटीआर-1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है। ऐसे कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं, यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरा है तो उनके लिए भी जीएसटीआर-1 भरने पर रोक होगी।
जहां व्यापार इकाइयां किसी महीने का जीएसटीआर-1 उसके अगले महीने के 11वें दिन तक दाखिल करती हैं, जीएसटीआर-3बी को अगले महीने के 20-24 वें दिन के बीच क्रमबद्ध तरीके से दाखिल किया जाता है। व्यवसायिक इकाइयां जीएसटीआर-3बी के जरिए कर भुगतान करती हैं।
एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में आ सकते है बदलाव
18 अगस्त को घरेलू रसोई गैस रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। यह लगातार दूसरा महीना है जब एलपीजी की दरों में वृद्धि की गई है। जुलाई में, कीमतों में 25.50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी।
इस ट्रेंड को देखते हुए सितंबर में रसोई गैस की कीमतों में एक और बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। इस साल जनवरी के बाद से, कुल बढ़ोतरी 165 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है।
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